इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने विश्व्नाथ मंदिर कॉरिडोर के लिये अधिग्रहित भवन को तोड़ने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।कोर्ट ने कहा की यह मामला सिविल कोर्ट में लंबित है ,याची वहां अपनी अर्ज़ी दाखिल करें। याची का कहना था की उसने अंतरिम आदेश के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे अर्ज़ी दी थी लेकिन राहत नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।कमला देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुनवाई की। अपर महाअधिवक्ता अजित कुमार का कहना था की काशी विश्वनाथ मंदिर मे आने वाले भक्तों की सुविधा हेतु मंदिर के आस पास की जगह का विकास किया जा रहा है।