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पटना(रि:अभय)। आज से अनलॉक २ का प्रावधान लागू हो जाएगा।इसके तहत अब मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। दुकान, शॉपिंग मॉल में आने जाने के आलावा सार्वजनिक वाहनों जैसे बस टैक्सी आदि पर चलने के लिए  मास्क पहनना अनिवार्य होगा।इस नियम को तोड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि वे शॉपिंग मॉल, दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं।गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुब्हानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों,पुलिस सहित स्थानीय प्रशासन को १से३१जुलाई तक अनलॉक २ का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। khabreindaily की टीम की ओर से आप सभी से निवेदन है कि दो गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन कर घर से बाहर निकलें।

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