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पटना। नए सत्र २०-२१ में ७फीसीदी से अधिक शुल्क बढ़ाने पर स्कूलों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर मंगलवार को पटना स्थित डीपीएस को नोटिस भेजा गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना प्रमंडल ने बताया कि शैक्षणिक और अन्य शुल्क में निर्धारित सात प्रतिशत से अधिक वृद्धि किन परिस्थितियों में की गई है,इसकी जानकारी स्कूल से मांगी गई है।स्कूल को २०१९-२०,२०२०-२१ के हर मद में फीस बढ़ोतरी की जानकारी देनी है।बिहार सरकार ने बिहार निजी विधालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०१९ के तहत किसी भी स्थिती में सभी प्रकार के शैक्षणिक शुल्क में सात फीसदी से अधिक वृद्धि नहीं की जानी है।अगर कोई स्कूल शुल्क वृद्धि करता है तो उसे वजह बतानी होगी। आरडीडीई उन स्कूलों को जल्द नोटिस भेजेगा जिन्होंने सात फीसीदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है।        Khabreindaily की टीम की ओर आप सभी से आग्रह है कि लॉकडाउन पर घर में रहें सावधानी बरतें।

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