पटना। नगर आयुक्त के अदालत ने गुरुवार को डाकबंगला चौराहे के पास बने हीरा पैलेस भवन को तोड़ने का आदेश दिया है।भवन के नक्शा में विचलन पाया गया था।इसको लेकर नगर निगम पटना में वाद दायर हुआ था।आयुक्त ने फैसले में कहा है की 28 फरवरी तक भवन मालिक स्वयं अतरिक्त भवन को तोड़ ले।30दिन के वक़्त के लिए उन्हें 10लाख का जुर्माना भी देना होगा।नगर आयुक्त के कोर्ट ने कहा की यह भवन खासमहल की जमीन पर बना हुआ है।