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पटना। पटना हाई कोर्ट ने कहा की कोर्ट में हिंदी उपयोग व प्रयोग से  न्यायाधीशों को कोई परहेज नहीं है।हाई कोर्ट ने इंग्लिश के अलावा हिंदी को भी तरजीह दिए जाने को लेकर दायर मामले पर यह फैसला मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही, न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद,न्यायाधीश आशुतोष कुमार की पूर्ण पीठ का है।

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