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पटना l बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यझता मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने की l इसमें राज्य के सभी ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है l ग्रामीण इलाके में फैसले के गजट में प्रकाशन होने के 60दिन बाद कैरीबैग प्रतिबंधित होंगे l आदेश प्रभावी होने के बाद किसी प्रकार का पॉलीथिन कैरीबैग का प्रयोग करते पाया गया तो उसे अधिकतम एक लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल तक की कारावास की सजा दी जा सकती  है l

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