नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन यात्रा में अधिवक्तों के बार कॉउन्सिल की तरफ से जारी पहचान पत्र को वैध आईडी प्रूफ के रूप माना जाएगा। रेलवे ने यह आदेश केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद दिया है, जिसमे हाइकोर्ट ने बार कॉउन्सिल की तरफ से जारी पहचान पत्रों को आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था।