पटना।सगुना मोड़ पर सिथ्त DPS स्कूल पर प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय ने 3करोड़ 60लाख का जुर्माना लगाया है।अधिकारियों का कहना है की 1999 से 2004 के बीच स्कूल प्रबंधन ने 2 एकड. लगभग कृषि योग्य भूमि खरिदा, लेकिन इसपर व्यावसायिक गतिविधि के लिए अनुमंडलाधिकारी के न्यायालय से अनुमति नहीं ली गई।स्कूल को जुर्माना की राशि 3माह मे जमा करनी है।