नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय से की गयी पीएचडी को औपचारिक परंपरागत विश्विद्यालय से प्राप्त पीएचडी के बराबर माना जाए। जस्टिस एस ए बोबडे और एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह आदेश कोलकाता हाइकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए दिया।