जयपुर, राजस्थान। अलवर जिले के विशेष न्यायाधीश(अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) जगेंद्र अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के तहत सात माह की बच्ची की दुष्कर्म के दोषी पिंटू को मृत्यु की सज़ा सुनाई है। पिंटू को IPC की धारा 363,363ए,376एबी और पॉक्सो का दोषी मानते हुए यह सज़ा सुनाई है।