अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर भरने के लिये फिलहाल पैनकार्ड के साथ आधार को लिंक करने को जरूरी नही करने। का निर्देश दिया है।याचिका कर्ता वक़ील के .आर. कोष्टी के दलीलों को ग्राहय रखते हुए उन्हें आधारकार्ड को ऑनलाइन लिंक कराये बिना आयकर रिटर्न भरने को मंजूरी देने का निर्देश दिया है।