नई दिल्ली।दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है की अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वो इसके बिना भी ITR फ़ाइल कर सकता है। हाइकोर्ट ने आयकर विभाग को भी निर्देश दिया की वो अपने वेबपोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वाले व्यक्ति की खातिर एक विकल्प पेश करे ,ताकि वे भी अपना ITR फ़ाइल कर सके।