Irda(बीमा विनियामक प्राधिकरण) के नए अधिसूचना के अनुसार अब कार या बाइक का इन्सुरेंस के लिये प्रदूषण प्रमाण पत्र और आधार नम्बर देना अनिवार्य हो गया है।
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