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मुरैना। मुरैना जिले की अदालत अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र टाडा ने 62 वर्ष की महिला से बलात्कार के मामले में सोनू उर्फ चंद्रपाल तोमर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 2000 रुपये का  आर्थिक दण्ड लगाया है।

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