मुरैना। मुरैना जिले की अदालत अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र टाडा ने 62 वर्ष की महिला से बलात्कार के मामले में सोनू उर्फ चंद्रपाल तोमर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 2000 रुपये का आर्थिक दण्ड लगाया है।
Fans
Followers
Subscriber